खूंटी:खूंटी पुलिस ने अड़की थाना क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फास्ट फूड दुकान की आड़ में चल रहे अवैध शराब कारोबार का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस ने 460 बोतल देशी एवं विदेशी शराब बरामद की है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है।
गुप्त सूचना पर हुई छापेमारी
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) मंगल सिंह जामूदा को गुप्त सूचना मिली थी कि अड़की बाजार स्थित एक फास्ट फूड दुकान की आड़ में लंबे समय से अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। सूचना के सत्यापन के बाद उनके नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। पुलिस ने देर रात दुकान में छापेमारी की, जहां भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। इसके बाद आरोपी की निशानदेही पर उसके घर की भी तलाशी ली गई, जहां से भी शराब जब्त की गई।
एक आरोपी गिरफ्तार, पांच के खिलाफ मामला दर्ज
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अजय कुंडू उर्फ हब्लू कुंडू (21 वर्ष) को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि वह अपने भाई विजय कुंडू उर्फ डब्लू कुंडू के साथ मिलकर फास्ट फूड दुकान की आड़ में अवैध रूप से शराब का भंडारण और बिक्री करता था। पुलिस के अनुसार, दुकान में ग्राहकों को बैठाकर शराब भी पिलाई जाती थी।
इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।
सप्लाई करने वालों तक पहुंचेगी पुलिस
एसडीपीओ मंगल सिंह जामूदा ने बताया कि पूछताछ के दौरान उन लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जहां से आरोपी शराब मंगाते थे। पुलिस अब उन ठिकानों पर भी छापेमारी करेगी। साथ ही जिस लाइसेंसधारी शराब दुकान से अवैध तरीके से शराब की खरीद-बिक्री किए जाने की जानकारी मिली है, उसके संचालक की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शराब की गुणवत्ता की भी होगी जांच
पुलिस बरामद शराब की जांच भी कराएगी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि शराब में किसी प्रकार की मिलावट तो नहीं है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि अवैध शराब का नेटवर्क कितने समय से संचालित हो रहा था और इसमें किन-किन लोगों की संलिप्तता है।
अड़की थाना में दर्ज हुई प्राथमिकी
इस मामले में अड़की थाना में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 274 एवं 275 तथा झारखंड उत्पाद अधिनियम की धारा 47(ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
छापेमारी दल में शामिल थे ये अधिकारी
छापेमारी दल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मंगल सिंह जामूदा, अड़की थाना के पुलिस अवर निरीक्षक अरुण कुमार तथा अड़की थाना के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।
जांच जारी
पुलिस का कहना है कि मामले में फरार आरोपियों की तलाश जारी है। साथ ही अवैध शराब की सप्लाई चेन से जुड़े लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बरामद शराब की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

















